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प्राचार्य प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाई प्रक्रिया पर रोक: : शिक्षा विभाग को अवमानना नोटिस, इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 को

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Faizan Ashraf

Updated At: 01 May 2025 at 05:27 PM

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्राचार्य प्रमोशन मामले में बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया पर आदेशित रूप से रोक लगाते हुए, शासन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी।

दरअसल, प्राचार्य पदों पर पदोन्नति को लेकर विभिन्न याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। इनमें एक मामला वर्ष 2019 से संबंधित है, जबकि दूसरा मामला 2025 में बीएड और डीएलएड योग्यता के विवाद से जुड़ा हुआ है।

28 मार्च 2025 को हुई पिछली सुनवाई में शासन ने कोर्ट को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमोशन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही, सभी लंबित मामलों को एक साथ सुनने के लिए अर्जी भी लगाई गई थी। कोर्ट ने इस आधार पर 1 मई को अगली सुनवाई निर्धारित की थी।

लेकिन ठीक इससे पहले 30 अप्रैल को सरकार ने हाईकोर्ट में दिए अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन करते हुए प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी कर दी। जैसे ही आज 1 मई को सुनवाई प्रारंभ हुई, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और इसे न्यायालय की अवमानना बताया।

हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से प्रमोशन आदेश पर रोक लगा दी और शासन को अवमानना का नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2025 को जारी सूची में छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर 2925 शिक्षकों को यह प्रमोशन मिला था, जिनमें नियमित व्याख्याता, एलबी व्याख्याता और प्रधानपाठक माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

इस अचानक निर्णय से प्रदेश भर के शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि शासन द्वारा कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी, शिक्षा विभाग की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

अब सबकी निगाहें 7 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ यह स्पष्ट होगा कि शासन इस अवमानना नोटिस का क्या जवाब देता है और आगे की प्रमोशन प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।

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