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16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया पर खाते

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admin

Updated At: 29 Nov 2024 at 02:10 PM

जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, भूख-हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, निजी, सार्वजनिक, राजनैतिक व अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों के पूर्व प्रशासन से लेनी होगी अनुमति ऑस्ट्रेलियाई संसद के ऊपरी सदन (सीनेट) ने छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। यह जल्द ही दुनिया में अपनी तरह का कानून बन जाएगा। इश्कबाजी के चक्कर में एक नशेड़ी युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पर चाकू से किया हमला 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगेगा इस नए कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चे टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर खाते नहीं बना पाएंगे। अभिभावकों को अपने बच्चों को सोशल मीडिया मंचों पर खाता बनाने से रोकना होगा। अगर वे बच्चों को खाता बनाने से रोकने के लिए उपाय नहीं करते हैं, तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अतिथि व्याख्याता के लिए 05 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित निचले सदन में पहले ही पारित हो चुका विधेयक निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) ने बुधवार को इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया था।हालांकि, हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स को सीनेट में किए गए संशोधनों (बदलावों) को मंजूरी देनी बाकी है। लेकिन यह केवल एक औपचारिकता है, क्योंकि सरकार पहले ही मान चुकी है कि ये संशोधन पारित हो जाएंगे। साय सरकार ने पद्मश्री विभूतियों की बढ़ाई सम्मान राशि, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपये, सीएम ने की घोषणा सोशल मीडिया कंपनियों को हटाने होंगे बच्चों के खाते यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूर करेगा कि वह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के खातों को हटाएं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संसोधन किए गए हैं, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स से पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकेंगे और नहीं डिजिटल पहचान के लिए सरकारी प्रणाली का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीजीपीएससी 2023 एग्जाम का फाइनल रिजल्ट : टॉप 10 लिस्ट में रविशंकर वर्मा ने बनाई पहले स्थान पर जगह , मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित युवाओं को दी बधाई कई बड़ी पार्टियों ने जताई विधेयक पर चिंता इस विधेयक पर कई पार्टियों ने चिंता भी जताई है। ग्रीन्स पार्टी के सदस्य सेन डेविड शूब्रिज ने कहा, 'मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध उन बच्चों को खतरनाक रूप से अकेला कर सकता है, जो समर्थन पाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।' उन्होंने कहा, 'यह नीति खासकर ग्रामीण इलाकों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।' BIG BREAKING: NIA ने की बड़ी कार्रवाई, 3 बांग्लादेशियों को भेजा जेल 'हमेशा मुनाफे के पीछे भागती रहीं सोशल मीडिया कंपनियां' विपक्षी नेता सेन मारिया कोवाचिक ने कहा, यह विधेयक जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि वे बच्चों के खातों को पहचानें और हटा दें। यह जिम्मेदारी उन्हें पहले से निभानी चाहिए थी। लेकिन वे हमेशा मुनाफे के पीछे भागते रहे हैं। CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी और सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा 'बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम' ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अभियान चलाने वाली सोन्या रायन ने इस विधेयक को लेकर कहा, यह हमारे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि, मेरी बेटी के लिए इसमें काफी देरी हो चुकी है। लेकिन हम सब इस बदलाव को एक साथ स्वीकार करें। कई आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया है और इससे बच्चे सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं से वंचित रह सकते हैं। CG BREAKING : सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत के बाद हंगामा: लोगों ने नेशनल-हाईवे जाम किया कई आलोचकों ने कहा कि इस कानून को लागू करने में मुश्किल आ सकती है। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस पर एक और अध्ययन करेगी, जो यह बताएगा कि बच्चों को कैसे सही तरीके से सोशल मीडिया से बाहर रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी और सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा,पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, 147.66 करोड़ रूपए की मिली स्वीकृति

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