Private School Fee: : निजी स्कूलों में अनियंत्रित फीस वृद्धि को रोकने के लिए एक नया कानून

Faizan Ashraf
Updated At: 23 Mar 2025 at 07:49 AM
Govt Moves to Curb Private School Fee Hikes
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में अनियंत्रित फीस वृद्धि को रोकने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जो उन स्कूलों पर लागू होगा जिनकी वार्षिक फीस 25,000 रुपये से अधिक है। इस कानून के तहत, 10% से अधिक फीस वृद्धि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
प्रदेश में हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे स्कूलों की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने इन स्कूलों को नए कानून से छूट दी है ताकि वे किसी अतिरिक्त दबाव में न आएं। लेकिन बड़े निजी स्कूलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह नियम अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) 2020 के नियमों में संशोधन कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए नियमों का प्रारूप जारी किया है और संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके बाद अंतिम नियम लागू किए जाएंगे। जो स्कूल इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें नोटरीकृत शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
फीस वृद्धि पर निगरानी रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक राज्य स्तरीय समिति गठित करेगी, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के मंत्री करेंगे। यह समिति जिला स्तर पर गठित समितियों की गतिविधियों की देखरेख करेगी और फीस वृद्धि से संबंधित विवादों का समाधान करेगी। यदि किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, तो समिति 45 दिनों के भीतर इसका निपटारा करेगी। समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
सरकार के इस निर्णय से निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संतुलन और पारदर्शिता आएगी। अभिभावकों के लिए यह कानून एक बड़ी राहत होगा क्योंकि इससे शिक्षा महंगी होने से रोकी जा सकेगी और उन पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अब फीस वृद्धि को लेकर स्पष्ट नियम और समाधान प्रक्रिया होगी, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच समन्वय बेहतर होगा। सरकार का यह प्रयास शिक्षा को अधिक सुलभ, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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